वीजा और पासपोर्ट में अंतर जानते हैं आप? अप्लाई करने से पहले जानें कितनी तरह के होते हैं Visa
Information About Visa: विदेश जाने के लिए वीजा का होना बहुत जरूरी है. वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है.
Visa Information: वीजा और पासपोर्ट एक तरह से विदेश जाने की चाबी हैं इनके बिना विदेश जाना नामुमकिन है. लेकिन वीजा भी अलग-अलग तरीके के होते हैं और सब का अलग-अलग महत्व होता है. अगर हमें सही जानकारी न हो तो हम गलत वीजा बनवा सकते हैं जिससे हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है तो आइए जानते हैं कि वीजा कितने तरह के होते हैं.
हर देश के वीजा जारी करने के नियम अलग होते हैं भारत में 11 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं जिसमें टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांसिट वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, एंट्री वीजा, ऑन अराइवल वीजा, पार्टनर वीजा शामिल हैं.
टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa)
भारत एक खूबसूरत देश है जहां का कोना-कोना घूमने लायक है. यहां बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. विदेशी टूरिस्ट्स के लिए टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है. इनके वीजा पर मेंशन होता है कि ये केवल घूमने के लिए है ऐसे टूरिस्ट्स किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकते हैं.
ट्रांसिट वीजा (Transit Visa)
ट्रांसिट वीजा तब जारी किया जाता है जब किसी तीसरे देश की यात्रा करना है जैसे हमें कनाडा जाना है और हमारी फ्लाइट वाया अमेरिका है इस स्थिति में अमेरिका का ट्रांसिट वीजा लगता है.
बिजनेस वीजा (Business Visa)
बिजनेस वीजा बिजनेस एक्टिविटीज या ऑफिशियल कामों के लिए जारी किया जाता है. इसमें नौकरी वाले लोग भी शामिल है जो किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाते हैं.
पार्टनर वीजा (Partner Visa)
अगर किसी देश में रहने वाला कोई इंसान अपने पार्टनर को अपने साथ रहने के लिए बुलाना चाहता है, तो जाने वाला व्यक्ति पार्टनर वीजा का इस्तेमाल कर सकता है.
जर्नलिस्ट वीजा (Journalist Visa)
पत्रकारों की विदेश यात्रा के लिए जर्नलिस्ट वीजा जारी किया जाता है. ऐसे पत्रकार किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए होना चाहिए.
मैरिज वीजा (Marriage Visa)
मैरिज वीजा कम वक्त के लिए दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर दूसरे देश में है तो मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर उसे बुला सकता है.
इमीग्रेंट वीजा (Emigrant Visa)
अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में स्थाई रूप से बसना चाहता है, तो वो इमीग्रेंट विजा के लिए अप्लाई कर सकता है. इमीग्रेंट वीजा मिलना मुश्किल होता है.
वीजा ऑन अराइवल (Visa On Arrival)
वीजा ऑन अराइवल विदेशी नागरिक के आने के वक्त जारी किया जाता है ये वीजा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर जमा किया जाता है.
डिप्लोमेटिक वीजा (Diplomatic Visa)
डिप्लोमेटिक वीजा राजनयिकों के लिए जारी किया जाता है इसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का होना जरूरी है.
Visa और Passport में अंतर?
अक्सर सभी वीजा और पासपोर्ट में कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या अंतर है वीजा किसी देश में रहने के लिए एक अनुमति पत्र या यूं कह लीजिए की परमिशन लेटर है जो आपको किसी देश में रहने की इजाजत देता है जबकि पासपोर्ट यात्रा के लिए एक पहचान पत्र यानी की आइडेंटी कार्ड की तरह है.
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