अच्छी तरह समझ लें! 5 लाख तक की सालाना कमाई पर ही मिलेगी टैक्स छूट
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि जिनकी कर योग्य आमदनी 5 लाख से ज्यादा है, उन पर पुराना स्लैब ही लागू होगा.
नई दिल्ली : सरकार ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश अपने आखिरी बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणाएं की हैं. 5 लाख तक की कर योग्य आय पर ही टैक्स छूट मिलेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि जिनकी कर योग्य आमदनी 5 लाख से ज्यादा है, उन पर पुराना स्लैब ही लागू होगा.
उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मेगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिए पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है. इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिलाकर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये कई लोक लुभावन घोषणायें की हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नयी योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का एलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे.
इसके साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ‘‘श्रम योगी मानधन योजना’’ की घोषणा की गई है. इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा. इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी. इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा.
मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंज गया. आयकर संबंधी इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ कर दाताओं को लाभ मिलेगा.
मोदी सरकार ने करदाताओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है. सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए ऐलान कर दिया कि पांच लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. 5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा. वहीं, 10 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा.