वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने बुधवार (22 नवंबर) को कहा कि मुंबई हमलों के सरगना और प्रतिबंधित जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, दोनों ने ही आतंकवादी नेता घोषित कर रखा है. इसके कुछ ही घंटों पहले एक पाकिस्तानी अदालत ने नजरबंदी से सईद की रिहाई का आदेश दिया था. प्रतिबंधित जेयूडी प्रमुख के सिर पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है. वह इस साल जनवरी से नजरबंद है. विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका मीडिया में आई इन खबरों से वाकिफ है कि पाकिस्तान (अदालत) ने लश्कर ए तैयबा नेता हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से हाई कोर्ट का इनकार, पाकिस्तान को सता रहा है डर


इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का आदेश दिया है. वह जनवरी से नजरबंद था. नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने बुधवार (22 नवंबर) को सईद की रिहाई का आदेश दिया. बोर्ड ने कहा, ‘अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है.’ पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी. बोर्ड के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.


नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने बुधवार (22 नवंबर) को सईद की रिहाई का आदेश दिया. आदेश के अनुसार नजरबंदी की 30 दिनों की मियाद खत्म होते ही सईद को रिहा कर दिया जाएगा. यह मियाद अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाली है. न्यायमूर्ति अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने कहा, ‘अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है.’