America H-1B Visa: US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने हाल ही में नौकरी से निकाले गए H-1B वीजा होल्डर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. पिछले दिनों गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने छंटनी की थी,जिस वजह से एच-1बी वीजा पर काम कर रहे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा था. 


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USCIS की गाइडलाइंस में इन लोगों के लिए कई रास्ते सुझाए गए हैं, जिसमें उनके रहने की अवधि को बढ़ाने का ऑफर दिया गया है. तो एच-1बी वीज़ा पर अपनी नौकरी खो चुके किसी शख्स के लिए 60 दिन की छूट अवधि के अलावा क्या विकल्प हैं? चलिए आपको बताते हैं.


1. ग्रेस पीरियड के भीतर गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए फाइल करें.


2. स्टेटस एप्लिकेशन के लिए एडजस्टमेंट फाइल करें.


3. 'अनिवार्य परिस्थितियों' के लिए एक एप्लिकेशन फाइल करें जिसके तहत कर्मचारी एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं.


4. एम्प्लॉयर बदलने के लिए एक निरर्थक याचिका का लाभार्थी बनने के लिए एक आवेदन दायर करें.


साथ ही, यूएससीआईएस ने कहा है कि पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एच-1बी वीजा होल्डर्स को रोजगार के नए मौके देने के काबिल बनाता है. इस लचीलेपन से कर्मचारी नए एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं और उनको अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है. जो कर्मचारी सेल्फ पिटिशन के जरिए इमिग्रेंट वीजा के लिए योग्य हैं, वो अपनी परिस्थिति को एडजस्ट करने के लिए आवेदन करते वक्त याचिकाएं दे सकते हैं. जब इस पर एक्शन लिया जाएगा, तब ये कर्मचारी अमेरिका में रह सकते हैं. साथ ही ये लोग एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्युमेंट (EAD) भी हासिल कर सकते हैं.  


वो मामले जहां कर्मचारियों को नौकरी के आधार पर इमिग्रेंट वीजा की मंजूरी दी गई है और उनको मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है तो वह एक साल के लिए ईएडी के योग्य हो सकते हैं.