Madagascar Controversial Rape Law: रेप एक जघन्य अपराध है. दुनियाभर के देशों में रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा है. वहीं, अगर मामला बच्चों के साथ दरिंदगी से जुड़ा हो तो क्राइम और भी खौफनाक हो जाता है. ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए अफ्रीकी देश मेडागास्कर (Madagascar) में नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत बच्चों से दरिंदगी करने वालों को केमिकल के जरिए नपुंसक बनाकर सजा (Madagascar Castrate Punishment) दी जाएगी. वहीं, कुछ मामलों में बच्चों से रेप के दोषियों को सर्जरी करके नपुंसक बनाया जाएगा. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेप करने वालों को बनाया जाएगा नपुंसक


ये भी जान लें कि मेडागास्कर के इस नए कानून को सपोर्ट करने वालों की संख्या भी बहुत है. जिनका कहना है कि रेप को रोकने के लिए ऐसा ही कानून होना चाहिए. बता दें कि 2.8 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश मेडागास्कर की संसद ने रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने वाला बिल पास करके इतिहास रच दिया है. हाल में सीनेट इसे मंजूरी दी है.


मेडागास्कर सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कदम?


नए कानून पर मेडागास्कर की न्याय मंत्री लैंडी म्बोलटियाना रैंड्रीमैनेंटेनासोआ ने कहा कि बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी. इसको रोकने के लिए यह एक जरूरी कदम है. साल 2023 में नाबालिगों से रेप के 600 केस दर्ज किए गए. इस साल जनवरी में अब तक 133 केस दर्ज किए जा चुके हैं.


रेप के दोषियों को कैसे मिलेगी सजा?


उन्होंने आगे कहा कि नए कानून के अनुसार, अगर किसी को 10 साल से कम उम्र के बच्चे से रेप का दोषी पाया जाएगा तो उसे सर्जरी करके नपुंसक बना दिया जाएगा. अगर कोई 10 से 13 साल के उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार करता है तो दोषी पाए जाने पर उसको सर्जरी करके या केमकल से नपुंसक बना दिया जाएगा. इसके अलावा, अगर कोई 14 से 17 साल की उम्र की नाबालिगों के साथ रेप के मामले में दोषी करार होता है तो उसे केमिकल से नपुंसक बनाया जाएगा. इतना ही नहीं रेप के दोषियों को नपुंसक बनाए जाने के साथ ही उम्रकैद की सजा भी दी जाएगी.


पीड़ित की उम्र पर डिपेंड करेगी सजा


न्याय मंत्री ने आगे कहा कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. पीड़ित जितनी कम उम्र के होंगे, अपराधी की सजा उतनी ही ज्यादा होगी. कोई भी इस बारे में सोचने से भी डरे, ऐसा कानून बनाया गया है.