US Citizenship New Scheme: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी वर्ष में एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं. उनके इस कदम से अब तक बिना किसी वैध स्थिति के देश में रह रहे लाखों आप्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है.


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इस महीने की शुरुआत में बॉर्डर पर बाइडेन प्रशासन की तरफ अपनाई गई आक्रामक नीति को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है. बता दें आक्रामक पॉलिसी से डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कई सांसद नाराज हो गए थे.  


5 लाख आप्रवासियों को फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की कि बाइडेन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवनसाथियों को स्थायी निवास और अंततः नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक आप्रवासियों को फायदा मिलेगा.


नागरिकता के लिए शर्ते और प्रक्रिया
नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक आप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो. उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए.


यदि किसी क्वालिफाइड इमिग्रेंट का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा. उसे अस्थायी वर्क परमिट प्राप्त होगा और इस बीच उसे निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी.


नाम न बताने की शर्त पर प्रस्ताव के बारे में जानकारी देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50,000 गैर-नागरिक बच्चे, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक हैं, भी संभावित रूप से इसी प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं.


इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि दंपति को कितने समय तक विवाहित रहना चाहिए.


सोमवार के बाद कोई भी पात्र नहीं होगा. अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले आप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे.


जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तथा आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है.


इस कदम से उन लगभग 11 लाख लोगों में से कई लोग अंततः अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से विवाह किया है.


(इनपुट - एजेंसी)


File photo courtesy: Reuters