नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की मिली इजाजत, सरकार कोर्ट में ऑर्डर के ख़िलाफ ड्राफ्ट सौंपा
नवाज का नाम `मनी लॉन्ड्रिंग केस` में फंसे होने की वजह से `नो फ्लाई लिस्ट` (No Fly List) में है और इसी वजह से वो पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते.
लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने आज (शनिवार) पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को पाकिस्तान से बाहर विदेश में जाकर इलाज करवाने की इजाज़त दे दी. आपको बता दें कि नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर के दिन दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा था, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. नवाज शरीफ विदेश जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन नवाज का नाम 'मनी लॉन्ड्रिंग केस' में फंसे होने की वजह से 'नो फ्लाई लिस्ट' (No Fly List) में है और इसी वजह से वो पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते.
नवाज पिछले एक साल से लाहौर जेल में बंद हैं, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं.
लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के विदेश जाने पर मुहर लगा दी और पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) को ऑर्डर दिया कि वो नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने से ना रोकें. लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट के नवाज को इलाज के लिए विदेश जाने देने के ऑर्डर का विरोध करने का फ़ैसला किया और हाईकोर्ट में ऑर्डर के ख़िलाफ ड्राफ्ट सौंपा.
इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज और उनके भाई शहबाज के विदेश जाने वाले प्रस्ताव के ड्राफ्ट और पाकिस्तान सरकार के विरोध वाले ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया. लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि नवाज किन शर्तों पर विदेश जाएंगे इसका ड्राफ्ट कोर्ट खुद तैयार करेगा.
आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने नवाज शरीफ को ऑफर दिया था कि अगर वो अपने इलाज के लिए युनाइटेड किंगडम (United Kingdom) जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जमानत के तौर पर 700 करोड़ रूपए जमा करवाने होंगे जिसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान सरकार के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था.