कोलंबोः श्रीलंका सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और घृणा भाषण फैलाने वाले लोगों के लिए पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान करेगी. श्रीलंका सरकार ने ईस्टर पर हुए आत्मघाती हमलों के बाद ऑनलाइन दुष्प्रचार एवं घृणा बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी.


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सरकार के बयान के अनुसार कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अपराधी को 10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा.