Pakistan News: सऊदी अरब से गिफ्ट में मिले ज्वैलरी सेट पड़ गए भारी, 2 साल से जेल में बंद इमरान खान की बीवी को अब मिली जमानत
Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. वहीं इसी मामले में फंसे इमरान खान अभी भी जेल में ही हैं. आखिर बुशरा ने ऐसा क्या कर दिया था कि वे कानूनी फंदे में फंस गईं.
Bushra Bibi gets bail in Toshakhana case: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कब सलाखों से बाहर निकलेंगे, यह किसी को स्पष्ट नहीं है लेकिन कोर्ट ने उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जरूर राहत मिल गई है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाने मामले में बुशरा बीबी को जमानत दे दी है. बुशरा बीबी और इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं. ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि बुशरा की हाउस अरेस्ट खत्म कर दी जाएगी या वे अन्य मुकदमों में अभी जेल में ही रहेंगी.
140 मिलियन रुपये के उपहार बेच डाले!
पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना मामले में केस चल रहा है. दोनों पर आरोप है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे तो 2018 से 2022 की अवधि के दौरान तोशाखाना घोटाला हुआ था. आरोप है कि प्रधानमंत्री के रूप में विदेश से मिले 140 मिलियन रुपये से अधिक के उपहारों को इमरान खान ने अवैध रूप से बेच दिया था, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था.
मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था ज्वैलरी सेट
रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर आरोप है कि इमरान खान के पीएम रहते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें आभूषणों का एक सेट दिया था. नियमों के मुताबिक उन्हें यह सेट सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए था लेकिन उन्होंने इसे अपने पास रख लिया. जिसके वजह से उन पर केस दर्ज किया गया था.
तोशाखाना में सरकार ने दर्ज कर लिया नया केस
हालांकि जब दोनों को अदालत से राहत मिलने की संभावना बनने लगी तो शहबाज सरकार ने उन पर तोशाखाने मामले में नया केस दर्ज कर दिया. इसके बाद पिछले महीने रावलपिंडी की एक अदालत ने इमरान खान और उनकी बीवी की रिमांड बढ़ा दी थी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने तोशाखाना मामले में नया केस दर्ज किए जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि एक ही आरोप में दो अलग-अलग केस दर्ज नहीं किए जा सकते.
अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली बुशरा को जमानत
वहीं सरकारी वकील ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील का दावा सही नहीं है. उन्होंने दोनों केस का पूर्ण विवरण नहीं दिया है, लिहाजा उनके आरोप को सही नहीं माना जा सकता. इसके बाद लोकल कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जुडिशल कस्टडी 16 सितंबर तक बढ़ा दी थी. इसके बाद इमरान खान और उनकी बीवी ने पिछले हफ्ते नए तोशखाना मामले में राहत पाने के लिए अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर कीं. जिस पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबादा हाईकोर्ट ने अब बुशरा बीबी को जमानत दे दी है.