लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को 4 हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर विदेश में जाकर अपना इलाज करवाने की इजाज़त दी. आपको बता दें कि नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर के दिन दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा था, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो विदेश जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने नवाज के विदेश जाने पर रोक लगा रखी थी. पाकिस्तान सरकार ने अब फैसला किया है कि वो हाईकोर्ट के नवाज को विदेश जाने देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के विदेश जाने पर मुहर लगा दी है. हालांकि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया और लाहौर हाईकोर्ट में एक ड्राफ्ट दाखिल करके कहा नवाज को विदेश ना जाने दिया जाए. पाकिस्तान सरकार के अलावा नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने भी हाईकोर्ट में विदेश जाने के लिेए एक प्रस्ताव बनाकर सौंपा था.



लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज और उनके भाई शहबाज के विदेश जाने के प्रस्ताव के ड्राफ्ट और पाकिस्तान सरकार के विरोध वाले ड्राफ्ट दोनों को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नवाज किन शर्तों पर विदेश जाएंगे इसका फैसला कोर्ट खुद करेगा.


गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने नवाज़ शरीफ को ऑफर दिया था कि अगर वो अपने इलाज के लिए युनाइटेड किंगडम (United Kingdom) जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जमानत के तौर पर सरकार के पास 700 करोड़ रूपए जमा करवाने होंगे लेकिन नवाज़ ने पाकिस्तान सरकार के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था.


आपको बता दें नवाज शरीफ पिछले एक साल से लाहौर जेल में बंद हैं, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं. पाकिस्तान सरकार को अंदेशा है कि अगर नवाज एक विदेश चले गए तो हो सकता है वो पाकिस्तान वापस ही ना आएं. नवाज का नाम 'मनी लॉन्ड्रिंग केस' में फंसे होने की वजह से पाकिस्तान की 'नो फ्लाई लिस्ट' (No Fly List) में शामिल है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकते थे.