पाकिस्तान: हाफिज सईद को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को अगले आदेश तक 2008 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
लाहौर: लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को अगले आदेश तक 2008 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सईद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध कमेटी की निगरानी टीम के दौरे के पहले जमात उद दावा (जेयूडी) और फलाह ए इंसानियनत फाउंडेशन (एफआईएफ) के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत का रुख किया था. टीम विश्व निकाय की पाबंदियों की तामील को लेकर इस्लामाबाद का दौरा करेगी.
अपनी याचिका में उसने कहा है कि सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है और यह लॉबी पिछले कई साल से साबित करने की ताक में है कि मुंबई हमले में वह संलिप्त था. न्यायमूर्ति अमीन अमिनुद्दीन खान ने सईद की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोक दिया है.
अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लाहौर उच्च न्यायालय ने जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद की याचिका मंजूर कर ली और अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी से संघीय सरकार को रोक दिया.’’ उन्होंने कहा कि अदालत ने सरकार को 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है.
हाफिज सईद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दी याचिका, संयुक्त राष्ट्र की टीम आ रही है पाकिस्तान
उल्लेखनीय है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रतिबंध निगरानी टीम के पाकिस्तान दौरे से पहले अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है. उसने लाहौर उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से बचाव के लिये याचिका दायर करते हुये कहा था कि सरकार भारत और अमेरिका के कहने पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है. यूएनएससी की 1267 सेंक्शंस कमिटी की निगरानी समिति इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेगी. समिति यह देखेगी कि पाकिस्तान विश्व निकाय के प्रतिबंध संबंधी आदेशों का अनुपालन कर रहा है या नहीं. दो दिवसीय दौरा गुरुवार (25 जनवरी) से शुरू होने की उम्मीद है.
मीडिया में 22 जनवरी को आई खबरों में कहा गया था कि पाकिस्तान समिति को हाफिज सईद या उसके परिसरों तक सीधी पहुंच की इजाजत नहीं देगा. संभावित गिरफ्तारी की आशंका से घिरे सईद ने अपने वकील ए के डोगर के जरिये दायर याचिका में अदालत से सरकार को उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश देने की मांग की. हाफिज ने याचिका में अदालत से सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि उसके संगठनों पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए.
हाफिज सईद पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए : अमेरिका
अमेरिका ने बीते 18 जनवरी को कहा था कि जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद पर 'कानून की अंतिम सीमा तक' मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसे एक आतंकवादी मानता है. हाफिज को मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमांइड माना जाता है. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट ने गुरुवार (18 जनवरी) को कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का संदेश भेजा है.
(इनपुट एजेंसी से भी)