डोनाल्ड ट्रंप पर गुप्त धन मुकदमा: न्यूयॉर्क अपील न्यायाधीश ने 15 अप्रैल की सुनवाई में देरी के अनुरोध को खारिज कर दिया


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न्यूयॉर्क राज्य के एक अपीलीय न्यायाधीश ने सोमवार को एक पोर्न स्टार को गुप्त धन के भुगतान से जुड़े आरोपों पर 15 अप्रैल के आपराधिक मुकदमे में देरी करने के डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयास को खारिज कर दिया. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति केस को मैनहट्टन से बाहर ले जाना चाहते थे.


एसोसिएट जस्टिस लिज़बेथ गोंजालेज ने आधे घंटे की सुनवाई के तुरंत बाद अपना फैसला सुनाया.


अदालत में क्या हुआ?
ट्रंप के वकील एमिल बोवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनका मुवक्किल मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए आवेदन लंबित रहने तक मामले पर रोक लगाने की मांग कर रहा है.


ब्रैग के ऑफिस के एक वकील, स्टीवन वू ने इसका विरोध करते हुए कि ट्रंप ने मैनहट्टन में मुकदमा चलाने पर आपत्ति जताने के लिए बहुत लंबा समय लिया. आरोप अप्रैल 2023 में लगाए गए.


ट्रायल 15 अप्रैल को जूरी सलेक्शन के साथ मैनहट्टन में शुरू होने वाला है. यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा पहला आपराधिक मुकदमा होगा.


क्या है पूरा मामला?
ट्रंप पर अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन के जरिए पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए 130,000 डॉलर के भुगतान को छुपाने का आरोप है. इस भुगतान के बदले में डेनियल्स ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से एक दशक पहले ट्रंप के साथ हुए सेक्सुअल एनकाउंटर के बारे में चुप्पी साध ली थी.


ट्रंप ने डेनियल्स, जिनका असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है, के साथ ऐसी किसी भी एनकाउंटर से इनकार किया है.


यह उन चार आपराधिक मामलों में से एक है जिनका वह सामना कर रहा है. अन्य मामलों में- 2020 में बाइडेन से उनकी चुनावी हार को पलटने की उनकी कोशिश और 2021 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना शामिल हैं. ट्रम्प ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है.