Supreme Court में किसान आंदोलन पर अहम सुनवाई, जानिए पल-पल का UPDATE

ज़ी हिंदुस्तान वेब टीम Tue, 12 Jan 2021-1:56 pm,

किसान आंदोलन (Farmer Protest) का आज 22वां दिन हैं. सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है. इस बीच किसान आंदोलन (Farmer Protest) को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई चल रही है. आपको इस खास रिपोर्ट में पल-पल का अपडेट बताते हैं..

नवीनतम अद्यतन

  • सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर आज की सुनवाई खत्म हो गई है. सीजेआई की अहम टिप्पणी ये रही कि आंदोलन के नाम पर शहर को बंद नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की है.

  • पी. चिदंबरम को जवाब देते हुए CJI ने कहा कि "अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आ गए, तो उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाएगा?"

  • पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने कहा कि "किसान अहंकारी सरकार से लड़ रहे और उन्हें दिल्ली आने से रोका गया."

  • सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि "सरकार ने प्रस्ताव दिए. लोग ज़िद पर अड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी सम्मानित निष्पक्ष व्यक्ति को मध्यस्थ बना सकता है."

  • सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कौन-कौन से बॉर्डर रोक दिए गए हैं. CJI ने कहा कि अच्छा, तो यह नहीं कह सकते कि दिल्ली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि जो बंद हैं, उनके अलावा भी दिल्ली आने-जाने के कई रास्ते हैं. किसानों की मांग मान ली जाए तो हल निकल जाएगा.

  • अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह लोग 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, इस तरह से रोड को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.

  • CJI ने कहा कि "स्वतंत्र समिति में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य सदस्य हो सकते हैं." साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप (किसान) हिंसा भड़का नहीं सकते हैं और इस तरह एक शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते.

  • CJI ने कहा कि "समिति एक निष्कर्ष निकालेगी, जिसका पालन किया जाना चाहिए. इस बीच विरोध जारी हो सकता है."

  • CJI ने कहा कि "एक विरोध प्रदर्शन तब तक संवैधानिक है जब तक कि यह संपत्ति या संकटपूर्ण जीवन को नष्ट नहीं करता है. केंद्र और किसानों से बात करनी होगी; हम एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति के बारे में सोच रहे हैं, जिसके समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं."

  • CJI ने कहा कि "किसानों को विरोध करने का अधिकार है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन विरोध का तरीका कुछ ऐसा है जिस पर हम गौर करेंगे. हम केंद्र से पूछेंगे कि विरोध का तरीका क्या है, इसे थोड़ा बदलने के लिए, ताकि यह नागरिकों के आंदोलन के अधिकार को प्रभावित न करे."

  • CJI शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि "हम कानूनों के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं करते. केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं, वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए."

  • सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता इस आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी.

  • CJI शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि आज हम कृषि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करने जा रहे, बल्कि किसान आंदोलन पर आज सुनवाई करेंगे.

  • CJI ने पूछा- भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की ओर से कौन पेश हो रहा है?

  • किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. वकील एपी सिंह ने कहा कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से पेश हो रहा हूं और हमने कृषि कानून को चुनौती दी है.

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