राजस्थान: स्पीकर को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. शीर्ष न्यायालय ने स्पीकर को झटका देते हुए उच्च न्यायालय में सुनवाई रोकने की मांग ठुकरा दी है.
नई दिल्ली: राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है यानी अब शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पहले HC का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी.
सोमवार को होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट अब राजस्थान मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत का कहना है कि पहले HC अपना निर्णय दे दे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को सुनेगा.
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राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि HC के फैसले को रद्द किया जाए, किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है.
पार्टी की बात न मानना अयोग्यता का आधार- स्पीकर के वकील
कपिल सिब्बल ने कहा कि SC के कई फैसले रहे है, जिसके मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना या फिर पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बना. उन्होंने कहा कि कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि सदन के बाहर पार्टी की बैठकों में भाग लेने के लिए विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं.
ये सभी मांगे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और इसके बाद सुनवाई सोमवार को होगी.