नई दिल्ली: अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की सजा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसे भरने की समय सीमा भी तय की है.


प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना


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अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक रुपये का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक 1 रुपये का जुर्माना जमा कराने को कहा है.


आपको बता दें कि यदि प्रशांत भूषण एक रुपये का जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की सजा होगी. साथ ही 3 साल तक के लिए वकालत करने पर भी रोक लग जाएगी. 


25 अगस्त को सजा पर हुई थी लंबी बहस


इससे पहले 25 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा को लेकर काफी लंबी चली था, बहस के बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को माफ करने से इनकार कर दिया था और सजा पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था.


माफ करने से SC ने किया था इनकार


सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर बहस के वक्त प्रशांत भूषण को माफ करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि "अदालत ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मौका दिया था, गलती हमेशा गलती होती है और ये बात व्यक्ति को महसूस होनी चाहिए."


कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) से प्रशांत भूषण को सजा सुनाने पर राय मांगी थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने 25 अगस्त को कहा था कि "प्रशांत भूषण का बयान ये बताने के लिए था कि न्यायपालिका को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए."


प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मिला था मौका


जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भूषण ने सोमवार को कोर्ट में जो अपना अतिरिक्त बयान दाखिल किया, उसमें उम्मीद थी कि अपने रवैये में भूषण कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए कहा था कि "हमने भूषण को मौका दिया था. गलती हमेशा गलती होती है और संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए. कोर्ट कि मर्यादा है भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूगा."


आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में दोषी माना था.


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