नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने  विजय माल्या को अदालत में पेश कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार(Ceantral Govt) को सौंपी है. वह अवमानना मामले में दोषी है. उसको 5 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है. उस दिन कोर्ट माल्या की सजा पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनवाई वाले दिन भगोड़े माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करे. 


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2017 में दोषी करार दिया गया था माल्या


बता दें कि विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके बैंकों से गबन की गई धनराशि में से 4 करोड़ डॉलर अपने बच्चों के खातों में स्थानांतरित कर दिए थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को उसे अवमानना का दोषी करार दिया था. सजा पर फ़ैसला आने से पहले ही माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी.


27 अगस्त को सुरक्षित रखा गया था फैसला 


इस मसले पर सुनवाई कर जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मसले पर सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. साथ ही उसकी सजा पर सुनवाई करने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय कर दी. कोर्ट ने सुनवाई वाले दिन विजय माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले का आरोपी विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है.


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