नई दिल्लीः साल 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है. इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का ऐलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा. देश में तारीखों के ऐलान आचार संहिता लग जाएगी और कई चीजें बदल जाएंगी. ऐसे में आइए जानते हैं आचार संहिता के बारे में और इसके देश में लागू होने से क्या-क्या बदल जाते हैं. 


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क्या होती है आचार संहिता 
दरअसल, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं. उन्हीं नियमों को हम सभी आचार संहिता के रूप में जानते हैं. इसका मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान देश की सभी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और सरकारों को चुनाव लड़ने के लिए एक समान अवसर देना है. देश में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और यह चुनाव के परिणाम आने तक लागू रहती है.


आचार संहिता के बाद इन चीजों पर लग जाएगी रोक 
बता दें कि देश में आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर रोक लगा दी जाएगी. साथ ही मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने पर रोक लगा दिया जाता है. तारीखों के ऐलान के साथ ही मंत्रियों या नेताओं से शिलान्यास या किसी भी परियोजनाओं को शुरू करने का अधिकार छीन लिया जाता है. इसके अलावा सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में एड हॉक नौकरियां देने पर रोक लगा दी जाती हैं और चुनाव के दौरान सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी जाती है.


7-8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव
गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो जाएगा. उससे पहले ही देश में नए सदन का गठन होगा. पिछली बार 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था. तब 11 मार्च से कुल सात चरणों में मतदान कराए गए थे. वहीं, वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का आयोजन भी 7-8 चरणों में कराया जा सकता है. 


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