नई दिल्ली: Delhi MCD Election: दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है. 26 अप्रैल को ये चुनाव होने थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्त नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया है. 


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MCD सचिव ने जारी किया ये नोटिस
MCD सचिव ने चुनाव टालने के संबंध में एक नोटिस जारी किया. इसमें उन्होंने कहा, 'चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है. इसलिए कार्यक्रम के अनुसार महापौर और उपमेयर का चुनाव कराना संभव नहीं है.' 
 
चुनाव आयोग ने दे दी थी अनुमति
मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जो मिल गई थी. चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल को कहा कि यदि 26 अप्रैल को MSC मेयर के चुनाव होते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के चलते ऐन वक्त पर चुनाव टाल दिए गए. आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनाव न होने के पीछे बीजेपी और एलजी को वजह बताया. 


कैसे नियुक्त होता है पीठासीन अधिकारी?
जानकारी के अनुसार, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति प्रस्ताव नगर निगम सचिव से लेकर MCD आयुक्त के पास जाता है. इसके बाद ये प्रस्ताव शहरी विकास सचिव, मुख्य सचिव, शहरी विकास मंत्री, मुख्यमंत्री और अंत में LG के पास पहुंचता है.


सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'जिस तरह से मुख्य सचिव ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर फाइल सीधे LG ऑफिस भेज दी. इसमें साजिश है. LG ने कोई जवाब नहीं दिया, वे केरल में हैं.'


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