Bihar Election: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को थमाया चुनावी तोहफा
बिहार में चुनाव करीब आते ही सरकारी रेवड़ियां बंटने की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने का फैसला किया है.
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) सिर पर है. जिसके पहले नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने का मन बना लिया है.
बढ़ाई गई तनख्वाह
चुनाव से पहले नीतीश सरकार (Nitish Government) की कैबिनेट मीटिंग में भी शुक्रवार को कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका से लेकर विकास मित्रों तक को तोहफा दिया है.
मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के वेतनमान में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है. इनके अलावा तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, रसोइया, किसान सलाहकार, विकास मित्र के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है. तालीमी मरकज के मानदेय में एक हजार रूपए प्रतिमाह का इजाफा हुआ है. अब उन्हें 11 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा.
वहीं, मिड डे मील रसोइया के मानदेय में भी 150 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया है. अब उन्हें 1650 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाएगा. किसान सलाहकार के मानदेय में एक हजार रूपए प्रतिमाह का इजाफा हुआ है. अब उन्होंने 13 हजार रूपए मानदेय दिया जाएगा. विकास मित्रों के मानदेय में भी 1200 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी. लेकिन, मानदेय वृद्धि का लाभ अप्रैल 2021 से मिलेगा.
विकास योजनाओं को हरी झंडी
नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने के अलावा कई विकास परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है. जिसके तहत पटना स्थित कारगिल चौक,गांधी मैदान से एनआईटी, अशोक राजपथ में एलिवेटेड रोड बनाए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है. इस योजना को 422 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि अब स्कूली वाहनों में सीट से अधिक बच्चों को नहीं बिठाया जा सकते हैं. ज्यादा बच्चे बैठने पर जुर्माना लगेगा और साथ ही गाड़ी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. राज्य सरकार ने मोटर एक्ट बिल में संशोधन किया है. साथ ही, बिजली कंपनी को भी 569.64 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली है. गांव-गांव में बिजली पहुंचाने में ये राशि खर्च की जाएगी.
शिक्षकों को पहले ही मिल चुका है चुनावी तोहफा
बिहार सरकार के नए प्रावधानों के तहत नियोजित शिक्षकों की सैलरी में 22 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई. इसके अलावा अब उनका ट्रांसफर बिहार के किसी भी जिले में हो पाएगा. इसके अलावा उनकी पदोन्नति के लिए संयुक्त सीमित परीक्षा आयोजित कराए जाने की भी योजना है. किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों के परिजनों को अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिल पाएगी.
इसके लिए नई सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है.
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