सेल्स टैक्स नहीं चुकाना पड़ा अनुष्का शर्मा को महंगा, हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस की दलीलों को किया खारिज
अनुष्का शर्मा वैसे तो हमेशा से ही हर चीज में सबसे आगे रहती हैं लेकिन हाल फिलहाल में उन्हें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलीलें खारिज कर दी हैं.
नई दिल्ली: अनुष्का शर्मा जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी लेकिन हाल ही में उनपर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा है. दरअसल एक्ट्रेस ने अपनी हर स्टेज परफॉर्मेंस और अवॉर्ड सेरेमनी में अपनी प्रेजेंस पर कॉपीराइट लिया है. यानि इनकी वीडियोज और कंटेट कोई भी कहीं भी यूज करता है तो उससे होने वाली कमाई सीधा अनुष्का शर्मा के पास जाएगी. ऐसे में अनुष्का शर्मा को इससे होने वाली कमाई पर सेल्स टैक्स भी चुकाना होता है.
अनुष्का शर्मा के मामले पर चर्चा
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने बंबई हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा से जुड़े मामले पर चर्चा की. डिपार्टमेंट का कहना है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस पर "कॉपीराइट की पहली मालिक" हैं इसलिए जब उन्हें इससे कमाई होती है तो उन्हें सेल्स टैक्स का भुगतान करना होता है. ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है.
हलफनामा होगा दाखिल
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अनुष्का ने अपना कॉपीराइट पैसों के लिए कुछ खास कार्यक्रमों के आयोजकों और निर्माताओं को ट्रांसफर कर दिया जो कि एक सेल के समान ही है. अनुष्का शर्मा द्वारा दायर चार याचिकाओं के जवाब में विभाग ने बुधवार को अपना हलफनामा दाखिल किया.
मामले को किया गया रद्द
बॉलीवुड अभिनेत्री ने महाराष्ट्र VAT के तहत 2012 से 2016 के बीच आने वाले असेसमेंट ईयर्स के लिए टैक्स की मांग वाले सेल्स टैक्स उपायुक्त के चार आदेशों को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ के समक्ष बुधवार को प्रस्तुत अपने जवाबी हलफनामों में कर प्राधिकरण ने अभिनेत्री की दलीलों को अनुचित बताया. पीठ ने कहा कि वह बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करेगी.
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