नई दिल्ली: राखी सावंत (Rakhi Sawant) को जबरन किस करने के मामले में सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) कई सालों से कानूनी पचड़ों में उलझे हुए नजर आ रहे थे. अब आखिरकार इस केस पर बंबई उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, जिसमें सिंगर का बड़ी राहत मिल गई है.  वर्ष 2006 में दर्ज किए गए इस मामला को गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.


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कोर्ट के बाहर सुलझाया मामला


न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने राखी के एक हलफनामे का संज्ञान लेते हुए इस मामले में प्राथमिकी और आरोप पत्र को खारिज कर दिया है. राखी ने इस हलफनामे में कहा था कि उन्होंने और मीका सिंह ने सद्भावपूर्ण तरीके से इस मसले को कोर्ट के बाहर ही हल कर लिया है.


2006 का है मामला


बता दें कि यह प्राथमिकी 11 जून, 2006 को दर्ज की गई थी, क्योंकि उससे पहले मीका ने यहां एक रेस्तरां में अपनी जन्मदिन पार्टी में कथित रूप से राखी का चुंबन किया था. इस घटना के बाद मीका सिंह पर आईपीसी की धाराएं 354 (छेड़छाड़) एवं 323 (हमला) लगाई गई थीं. इसके बाद काफी बवाल भी मच गया था. इस पार्टी की कई फोटोज और वीडियोज भी वायरल हुई थीं.


अप्रैल में मीका ने किया था अनुरोध


गौरतलब है कि मीका ने इसी साल अप्रैल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी और आरोपपत्र खारिज करने का अनुरोध किया था. उच्च नयायालय ने राखी के हलफनामे पर गौर किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने और मीका ने ‘सद्भावपूर्ण तरीके से सारे मतभेद सुलझा लिए हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि समूचा विवाद उनकी गलतफहमी के कारण पैदा हुआ.’ इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी और आरोपपत्र को खारिज कर दिया.


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