नई दिल्ली: Jiah Khan Death Case: दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान केस (Jiah Khan Case) में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. इस केस के मुख्य आरोपी और एक्टर सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) को अदालत ने बरी कर दिया है. सूरज पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था. अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से सूरज को रिहा कर दिया है. अदालत का ऐसे में सूरज के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूरज पंचोली के परिवार ने ली राहत की सांस


कोर्ट का फैसला आने के बाद सूरज ने अदालत का शुक्रिया भी अदा किया. बता दें कि एक्टर, मां जरीन वहाब के साथ कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान तमाम मीडियाकर्मी अदालत के बाहर मौजुद थे. अब अदालत का फैसला आने के बाद सूरज और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.


परिवार ने ली चैन की सांस


कोर्ट का फैसला आने के बाद सूरज ने अदालत का शुक्रिया भी अदा किया. बता दें कि एक्टर, मां जरीन वहाब के साथ कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान तमाम मीडियाकर्मी अदालत के बाहर मौजूद थे. अब अदालत का फैसला आने के बाद सूरज और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.


जिया खान की मां का आया रिएक्शन


कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद सूरज का रिएक्शन भी सामने आ गया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट किया है. इसमें एक्टर ने लिखा, 'सच की हमेशा जीत होती है.'



हालांकि, दूसरी ओर जिया की मां राबिया खान इस फैसले से काफी निराश हैं. उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करती हैं. लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वह हाई कोर्ट में जाएंगी.


3 जून 2013 को मृत मिली थीं जिया खान


जिया खान 3 जून, 2013 की आधी रात को मुंबई के पॉश जुहू में स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली थी. एक्ट्रेस ने अपने 6 पन्नों के सुसाइड नोट एक्टर सूरज पंचोली संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी. साथ ही उन्होंने बयां किया था कि वह कैसे सूरज के दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं बचा था और उनकी बेवफाई ने एक्ट्रेस को भीतर से तोड़ दिया था. उन दिनों सूरज बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे.


ये भी पढ़ें- Jiah Khan Death Case: जिया खान ने 6 पन्नों के सुसाइड में नोट में बयां किया था झकझोर देने वाला दर्द


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.