नई दिल्ली: Kangana Ranaut: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज को तैयार है. इस फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, जिन्हें 'आयरन लेडी' भी कहा जाता है. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने  बयानों को लेकर भी चर्चा में बनीं रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सालों से चल रहे है बिलकिस बनो केस पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है. वह इस केस पर कई सालों से रिसर्च कर रही थीं. बिलकिस बानो केस को लेकर भी इस समय चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है.


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बिलकिस बानो केस पर फिल्म बनाएंगी कंगना?


लंबे समय से बिलकिस बानो केस चर्चा के मुद्दा बना रहा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद से अब बिलकिस बानो केस में एक नया मोड़ आ गया है. इस बीच इस मामले को लेकर 'तेजस' एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कंगना ने बिलकिस बानो केस पर फिल्म बनाने का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह केस पर फिल्म बनानी चाहती हैं और तीन सालों से वह इस मुद्दे की स्क्रिप्ट पर काम भी कर रही हैं.



बतौर डायरेक्टर नजर आ सकती हैं कंगना रनौत


बिलकिस बानो जैसे गंभीर मुद्दे पर कंगना रनौत फिल्म बनाने जा रही हैं. बता दें कि एक्ट्रेस के बाद कंगना बतौर फिल्ममेकर खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करने जा रही हैं. आने वाले समय में बतौर डायरेक्टर और एक्ट्रेस उनकी फिल्म इंमरजेंसी रिलीज होने वाली है.


ओटीटी की दुनिया पर साधा निशाना


कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं वह कहानी बनाना चाहती हूं, मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने उस पर तीन साल तक शोध किया और काम किया. लेकिन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य स्टूडियो ने मुझे लिखा कि उनके पास स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं. राजनीति से प्रेरित फिल्में कहा जाता है. हालांकि जियोसिनेमा ने कहा कि हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वह बीजेपी का समर्थन करती हैं और जी विलय के दौर से गुजर रहा है. मेरे पास क्या विकल्प हैं?’


क्या है बिलकिस बनो केस?


दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था. भीड़ ने बिलकिस बानो के साथ रेप किया था. तब बिलकिस 5 महीने की गर्भवती थीं. इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी. बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी. गुजरात हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था. गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को पिछले साल बरी कर दिया था.


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