नई दिल्ली: Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना के वायरल वीडियो ने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी है. हर कोई ऐसी घटना को लेकर चिंता और परेशान है. अब इन घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नियमों की याद दिलाई है.


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रश्मिका मंदाना वीडियो मामले में सख्त हुई केंद्र सरकार


रश्मिका के वायरल वीडियो पर अब केंद्र सरकार ने अपनी प्रकिरिया दिखाई है. दरअसल वायरल हुए को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी देखा था और उसको देख कर उन्होंने मामले पर कानूनी करवाई की मांग की थी. जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सुचना प्रद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66डी  का हवाला दिया है. इस धारा में कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी के लिए सजा दी जाती है. 


इतनी साल तक की मिल सकती है सजा 


इस धारा के तहत जो कोई भी किसी नई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर के धोखाधड़ी करेगा तो फिर उसे एक साल की लिए जेल हो सकती है, जिसे तीन साल तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जुर्माना एक लाख रूपए तक बढ़ सकता है. सरकार की ये एडवाइजरी एक्ट्रेस के वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद जारी की गई है. इसी बिच बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ भी इसी तरह की घटना की खबर सामने आई थी 


कब रिलीज हो रही है फिल्म?


इन फेक वीडियोज के बीच एक्ट्रेस अपनी फिल्म एनिमल के प्रमोशन में व्यस्त हैं. एनिमल का डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं. फिल्म में एक्ट्रेस के साथ रणवीर कपूर नजर आने वाले हैं, ये पहली बार होगा जब रणवीर और रश्मिका स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. फिल्म थिएटर्स में 1 दिसंबर को दस्तक देगी और इसकी टक्कर विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'साम बहादुर' से होगी.


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