नई दिल्ली: सिंगर दलेर मेहंदी को 2003 मानव तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत का फैसला सुनाया है. बता दें कि जुलाई में सिंगर को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. जब से फैसला आया था तब से सिंगर पटियाला जेल में ही सजा काट रहे थे. इससे पहले 2018 में भी उन्हें जेल की सजा दी गई थी.


जेल से आजादी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यूज अजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला कोर्ट द्वारा दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाए गए फैसले पर स्टे लगा दिया है. ये सजा उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में दी गई थी. 2018 में भी उन्हें इसी मामले में सजा दी गई थी साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.


लीगल टीम का बयान


जब पटियाला कोर्ट से उन्हें सजा मिली तो उनकी लीगल टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया. लीगल टीम ने बयान दिया था कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं है इसलिए हम जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपील करेंगे. हमें न्याय की उम्मीद है. पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेंहदी पर बख्शीश सिंह की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी.


शिकायतकर्ता ने लगाए आरोप


अपनी शिकायत में बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया है कि दिलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर ने कनाडा भेजने के लिए उनसे 13 लाख रुपए लिए थे. लेकिन ना ही उन्हें कनाडा भेजा ना ही उनके पैसे वापिस किए. बख्शीश सिंह के अलावा 30 अन्य शिकायतकर्ताओं ने दिलेर मेहंदी पर कबूतरबाजी के आरोप लगाए थे.


ये भी पढ़ें: महाकालेश्वर के बाद सोमनाथ पहुंचे अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर संग किया शिवाभिषेक


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.