नई दिल्ली: धोखाधड़ी के एक मामले में केरल हाई कोर्ट से एक्ट्रेस सनी लियोनी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक का आदेश दिया है. केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा सनी के खिलाफ अनुबंध की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी.


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सनी लियोन को मिली राहत


न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका पर गौर करते हुए यह फैसला लिया. राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने चार साल पहले कोझिकोड में मंच पर एक प्रस्तुति के लिए एक कंपनी के साथ अनुबंध की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन करने को लेकर सनी लियोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.


जानिए क्या है पूरा मामला


इसके बाद सनी लियोनी ने केरल उच्च न्यायालय का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. अभिनेत्री ने याचिका में अपने पति और उनके कर्मचारी के खिलाफ लगाए आरोपों को खारिज किया था और दावा किया था कि वे किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहे.


कुंजा मोहम्मद कार्यक्रम के संचालक थे


अपराध शाखा ने एर्नाकुलम जिले के शियास कुंज मोहम्मद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. कुंजा मोहम्मद कार्यक्रम के संचालक थे. बता दें कि अपराध शाखा ने एर्नाकुलम जिले के शियास कुंज मोहम्मद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. 


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