नई दिल्ली: मशहूर कॉमेडियन और यू-ट्यूबर कुणाल कामरा (Kunal Kamra) लगातार देश और देशहित  के खिलाफ सोशल मीडिया पर बकवास करते नजर आते हैं. लेकिन इस बार कुणाल को भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना महंगा पड़ सकता है.


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दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक पत्रकार को जमानत दी थी जिसका विरोध करते हुए कामरा ने चीफ जस्टिस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. जिसके बाद लोगों ने इसका भारी विरोध करना शुरू किया. लेकिन तमाम विरोध के बाद भी कामरा ने ट्वीट को डिलीट या हटाने से इंकार कर दिया.



बता दें कि उनकी इस आपत्तिजनक ट्वीट के बाद दो छात्रों और दो वकीलों ने कामरा के खिलाफ अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को पत्र लिखकर अवमानना का केस चलाने की अनुमति मांगी थी. जिसकी अनुमति वेणुगोपाल ने दे दी है.


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कुणाल कामरा ने यह ट्वीट 11 नवंबर को की थी. अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट ऐक्ट 1975 की धारा 15 के तहत उनपर कार्रवाई की अनुमति दी है. कामरा पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है. इतना ही नहीं कामरा के इस ट्वीट का विरोध भारतीय राजनीतिक दलों ने भी की है. 



आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने ट्विटर की पॉलिसी हेड महिमा कौल से भी इस पर कड़े शब्दों में सवाल-जवाब किए हैं. इस समिति में मीनाक्षा लेखी के साथ कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा भी शामिल थे. कांग्रेस पार्टी ने भी उनके इस ट्वीट की निंदा की है. कुणाल का यह ट्वीट ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है.


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