नई दिल्लीः अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut)  एक बार फिर मुश्किल में हैं. कर्नाटक के तुमाकुरू के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut)   के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


ये आदेश कंगना  (Kangana Ranaut)  के एक ट्वीट को लेकर दिया गया है जिसमें उन्होंने कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.


इन्होंने लगाई याचिका 
कोर्ट ने शिकायतकर्ता वकील एल. रमेश नाइक की शिकायत पर ये आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि नाइक ने जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया है.



क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.


किसानों को लेकर ये ट्वीट पड़ गया भारी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए रनौत (Kangana Ranaut)  के ट्विटर हैंडल 'कंगना टीम' से 20 सितंबर को ट्वीट किया गया था, 'प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? 



अभिनेत्री ने यह भी कहा कि ये वही आतंकी हैं. सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी.' नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया.


यह भी पढ़िएः फिल्म ‘तेजस’ का पोस्टर शेयर कर कंगना ने भारतीय वायु सेना की दी बधाई


देश और दुनिया की हर एक खबर अलग नजरिए के साथ और लाइव टीवी होगा आपकी मुट्ठी में. डाउनलोड करिए ज़ी हिंदुस्तान ऐप. जो आपको हर हलचल से खबरदार रखेगा...


नीचे के लिंक्स पर क्लिक करके डाउनलोड करें-

Android Link -