मुश्किल में Kangana Ranaut, कर्नाटक की एक अदालत ने दिए अभिनेत्री पर FiR के आदेश
क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
नई दिल्लीः अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर मुश्किल में हैं. कर्नाटक के तुमाकुरू के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
ये आदेश कंगना (Kangana Ranaut) के एक ट्वीट को लेकर दिया गया है जिसमें उन्होंने कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.
इन्होंने लगाई याचिका
कोर्ट ने शिकायतकर्ता वकील एल. रमेश नाइक की शिकायत पर ये आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि नाइक ने जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया है.
क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
किसानों को लेकर ये ट्वीट पड़ गया भारी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए रनौत (Kangana Ranaut) के ट्विटर हैंडल 'कंगना टीम' से 20 सितंबर को ट्वीट किया गया था, 'प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा?
अभिनेत्री ने यह भी कहा कि ये वही आतंकी हैं. सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी.' नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया.
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