WhatsApp यूजर्स को इस काम के लिए किया गया मजबूर, अदालत ने अपनाया सख्त रुख
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सऐप (WhatsApp) की प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy Policy) ने यूजर्स को समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा है कि व्हाट्सऐप की 2021 की निजता नीति (Privacy Policy) उसके उपयोगकर्ताओं को 'अपनाओ या छोड़ दो' की स्थिति में डाल देती है और विकल्पों का भ्रम पैदा करके समझौता करने के लिए उन्हें वस्तुत: मजबूर करती है और उसके बाद उनका डेटा अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ साझा किया जाता है.
व्हाट्सऐप और फेसबुक की अपीलें निरस्त
उच्च न्यायालय ने उस आदेश के खिलाफ व्हाट्सऐप और फेसबुक की अपीलें गुरुवार को निरस्त कर दीं, जिनमें व्हाट्सऐप की 2021 की नयी निजता नीति की जांच से संबंधित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि 22 अप्रैल, 2021 को सुनाया गया एकल पीठ का फैसला उचित था और इन अपीलों में कोई दम नहीं है. खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, लेकिन इसे अदालत की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड किया गया.
कोर्ट ने खारिज कर दी थी दोनों की याचिका
अदालत की एकल पीठ ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच रोकने से पिछले साल अप्रैल में इनकार कर दिया था और 'व्हाट्सऐप एलएलसी' तथा 'फेसबुक इंक' (अब 'मेटा') की याचिका खारिज कर दी थी. सीसीआई ने 'इंस्टेंट मैसेजिंग' प्लेटफॉर्म की अद्यतन निजता नीति 2021 संबंधी खबरों के आधार पर पिछले साल जनवरी में इसकी जांच करने का स्वयं फैसला किया था.
खंडपीठ ने 49 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि सीसीआई इस निर्णय पर पहुंचा है कि व्हाट्सऐप और फेसबुक के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है जिसकी सीसीआई के महानिदेशक द्वारा जांच की आवश्यकता होगी.
आदेश में कहा गया है कि एकल न्यायाधीश ने इस बात पर गौर करने से पहले प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखा है कि व्हाट्सऐप के पास डेटा संकलन से प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है.
व्हाट्सऐप यूजर्स और प्राइवेसी पॉलिसी
खंडपीठ ने कहा कि 2016 की निजता नीति ने व्हाट्सऐप उपयोगकर्ताओं को अपडेट सेवा शर्तों और गोपनीयता नीति (Privacy Policy) से सहमत होने के 30 दिनों के भीतर फेसबुक के साथ उपयोगकर्ता अकाउंट की जानकारी साझा करने से विकल्प से 'बाहर निकलने' का प्रदान किया.
उसने कहा, 'लेकिन 2021 की नीति अपने उपयोगकताओं को 'इसे अपनाओ या छोड़ दो' की स्थिति में डाल देती है, विकल्पों का भ्रम पैदा करके समझौता करने के लिए उन्हें वस्तुत: मजबूर करती है तथा फिर नीति की परिकल्पना के अनुसार उनका डेटा उसकी मूल कंपनी फेसबुक के साथ साझा किया जाता है.'
पीठ ने कहा कि सीसीआई ने मुख्य रूप से 'बाहर निकलने' के विकल्प के कारण यह निष्कर्ष निकाला कि 2016 की नीति प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन नहीं करती. उसने कहा कि लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर, व्हाट्सऐप की बाजार में प्रमुख स्थिति को देखते हुए सीसीआई द्वारा प्रस्तावित जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मौजूदा मामले में पूर्व का निर्णय लागू नहीं होगा.
फेसबुक ने दिया व्हाट्सऐप से अलग होने का तर्क
फेसबुक ने तर्क दिया कि यह व्हाट्सऐप से अलग और एक विशिष्ट वैध संस्था है और इसलिए सीसीआई के निष्कर्षों के तहत उसकी गहन और दखल देने वाली जांच नहीं की जानी चाहिए.
अदालत ने कहा कि उसे सीसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का यह प्रतिवेदन उचित लगा कि अपनी मूल कंपनी 'फेसबुक इंक' के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को साझा करने की व्हाट्सऐप की प्रवृत्ति 2021 की नीति के प्रमुख मुद्दों में से एक है.
उसने व्हाट्सऐप और फेसबुक के इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले अंतर्निहित मामलों और सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच के क्षेत्र में समानता है, इससे संभावित रूप से परस्पर विरोधी विचार पैदा हो सकते हैं.
पीठ ने कहा कि न तो उच्च न्यायालय और न ही उच्चतम न्यायालय प्रतिस्पर्धा कानून के पहलू से 2021 नीति का विश्लेषण कर रहे हैं. उसने कहा कि सीसीआई द्वारा की गई जांच शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सुनवाई के परिणाम से प्रभावित नहीं होगी.
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