नई दिल्ली: बेहद जल्द आम लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन तरीके से न्यायिक सेवाएं भी मिल सकेंगी. जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं का निपटारा जल्दी किया जा सकेगा और अदालतों पर पेंडिंग या नए मुकदमों का बोझ भी कम हो सकेगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ई-कोर्ट्स के जरिए मिलेंगी न्यायिक सेवाएं


ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) ने केंद्रीय विधि मंत्रालय के साथ करार किया है. इस गठजोड़ के तहत साझा सेवा केंद्र लोगों को ई-कोर्ट्स परियोजना के जरिये विभिन्न न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. सीएससी ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्यायिक विभाग के साथ मिलकर लोगों को ई-कोर्ट्स परियोजना के जरिये न्यायिक सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए करार किया है.


अंतिम छोर तक मिलेंगी न्यायिक सेवाएं


सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि फिलहाल ई-कोर्ट्स मंच पर 3,414 जिला और तालुका अदालतें तथा 39 उच्च न्यायालय उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि नागरिक इन अदालतों में विचाराधीन अपने मामलों के बारे में नजदीकी सीएससी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. त्यागी ने कहा कि सीएससी के जरिये ईकोर्ट्स सेवा के प्रावधान से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नागरिकों को अंतिम छोर तक न्यायिक सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी. 


पांच लाख CSC के जरिए मिल रही ई-कोर्ट्स सेवाएं


अभी देश भर में पांच लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिये जमीनी स्तर पर नागरिकों को ई-कोर्ट्स सेवाएं उपलब्ध हैं. इनमें जिला और उच्च न्यायालयों में अदालती मामलों की सूचना और अदालत के गंतव्य के बारे में जानकारी शामिल है. यदि किसी व्यक्ति को अपने कानूनी मामले की जानकारी लेनी है तो उसे अपने मामले में मिले 16 अंक के सीएनआर नंबर के साथ नजदीकी सीएससी जाना होगा. वे अपने मामले की सुनवाई की अगली तारीख या अदालत के स्थान की जानकारी प्राप्त करने के अलावा अदालत के फैसले की प्रति भी निकाल सकते हैं.


यह भी पढ़ें: Bank Holiday List: सितंबर में कुल 13 दिन तक बैंक रहेंगे बंद, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.