नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने शुक्रवार को लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर आवश्यक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित लोगों ने मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया. हालांकि सुरक्षा मुद्दों और अनुकूलता के कारण, बहुत प्रगति नहीं हुई और इस मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है.


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'चर्चा और संवाद के साथ आगे बढ़ें'
न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा, 'हम सभी आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय देने की प्रक्रिया में चर्चा और संवाद के साथ आगे बढ़ें और वह संस्था के विकास में योगदान देने वाले पहले या अंतिम नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन संस्था हमेशा के लिए बनी रहती है.' उन्होंने संस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने पर जोर दिया, जो लोगों और समाज से सम्मान पाने के लिए महत्वपूर्ण है.


कोविड-19 महामारी के बीच अदालतों के कामकाज पर, उन्होंने कहा कि अदालतों को चलाना प्राथमिकता है. न्यायपालिका की जरूरतें बाकी की जरूरतों से अलग थीं और इस बात पर जोर दिया कि जब तक बार सहयोग नहीं करता, तब तक आवश्यक बदलाव लाना मुश्किल होगा और कहा कि भारतीय न्यायपालिका समय के साथ विकसित हुई है और इसे एक ही आदेश या निर्णय द्वारा परिभाषित या आंका नहीं जा सकता है.


मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका- जस्टिस रमन्ना
उन्होंने कहा, 'हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि पेंडेंसी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है. मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मामलों को सूचीबद्ध करने और पोस्ट करने का मुद्दा उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका. मुझे इसके लिए खेद है.'


हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा था कि सीजेआई को मामलों को सौंपने और सूचीबद्ध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए और शीर्ष अदालत के पास मामलों के आवंटन के लिए एक स्वचालित प्रणाली होनी चाहिए.
अपने पहले विदाई भाषण को समाप्त करते हुए, न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा, 'मैं अपने सभी सहयोगियों और बार के सभी सदस्यों को उनके सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं निश्चित रूप से आप सभी को याद करूंगा.'


'100 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति'
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रमन्ना के कार्यकाल के दौरान, उच्च न्यायालय में 224 रिक्तियां दायर की गईं, न्यायाधिकरणों में 100 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की गई और शीर्ष अदालत में 34 न्यायाधीशों की पूरी ताकत है. उन्होंने कहा, 'सीजेआई के लिए जो बात बाकी है, वह अनुनय है जिसके साथ वह नियुक्तियों और रिक्तियों को दूर करने में सक्षम थे.'


सीजेआई की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने कानूनी बिरादरी के कर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि उनकी सेवानिवृत्ति सभी के लिए एक बड़ी क्षति है.


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