Allu Arjun News: हैदराबाद में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के मामले में शुक्रवार को तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी. उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेता होने के बावजूद अर्जुन को एक नागरिक के रूप में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है.


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यह फैसला अभिनेता के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि कुछ देर पहले ही निचली अदालत ने उन्हें जेल भेजने का ऑर्डर पास किया था. दरअसल, उन्हें प्रतिष्ठित संध्या थिएटर में मची भगदड़ के सिलसिले में नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. थिएडर में 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उनका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था. यह घटना 4 दिसंबर की है.


इसके बाद मृतका के परिवार ने अभिनेता सहित अन्य कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जहां शुक्रवार दोपहर को अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद थाने लाकर अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल कराते हुए कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से 14 दिन जेल भेजे जाने के आदेश के बाद अब उन्होंने आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है.


हाई कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा, 'यह कहते हुए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. इस धरती के नागरिक के रूप में उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है.' अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति है.