नई दिल्लीः Atiq Ahmed News: प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला सुनाया है. अपहरण मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद समते कुल तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया और इन तीनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया है. 


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राजू पाल हत्याकांड
राजू पाल  की हत्या को 25 जनवरी साल 2005 में अंजाम दिया गया था. राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे. वहीं, राजू पाल हत्याकांड मामले में उमेश पाल चश्मदीद गवाह था और अतीक अहमद इस मामले का मुख्य आरोपी था. हाल ही में उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. 


उमेश पाल के आरोप
उमेश पाल ने अतीक अहमद के ऊपर आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवा लिया. उमेश पाल के शिकायत के बाद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत सात चार अज्ञात लोगों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 


अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था. फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में भेज कर दिया गया था. क्योंकि उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान उस पर आरोप लगा कि उसने जेल में रहते हुए रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट जैसे मामलों को अंजाम दिया. अतीक अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड सहित कुल 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.


उमेश पाल की मां ने कहा  मुख्यमंत्री पर विश्वास
वहीं, इस अदालत की इस फैसले के बाद उमेश पाल की मां ने कहा कि हमारे बेटे का 3 दिन तक अपहरण किया . उसके बाद भी मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा . आज जो फैसला आया वो अपहरण केस का है , बाद में उसका मर्डर कर दिया है . मुझको मुख्यमंत्री पर विश्वास है. अतीक को,फांसी की सजा सुनाई जाए . उमेश की मां ने कहात जेल में क्या सुविधएं मिलती हैं ,नहीं पता . पैसे के बल पर कुछ भी करा सकता है . जैसे मेरे बेटे और सुरक्षाकर्मी को मारा ,इसको फांसी दी जाए.


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