नई दिल्ली: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से ये मामला सियासी महकमे में सुर्खियां बटोर रहा है. इस बीच प्रयागराज स्थित धूमनगंज थाना की पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है.


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खान सौलत हनीफ के खिलाफ मिले हैं साक्ष्य
पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विवेचना के दौरान खान सौलत हनीफ के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं और धूमनगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत खान सौलत हनीफ का नाम जोड़ा गया है.


उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान उमेश पाल की हत्या से पहले खान सौलत हनीफ द्वारा अतीक के बेटे असद को उमेश पाल की फोटो भेजने का तथ्य प्रकाश में आया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाने के बाद नैनी जेल में निरुद्ध खान सौलत हनीफ से पूछताछ के लिए पुलिस जल्द ही अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है.


उमेश पाल की गोली मारकर हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन 25 फरवरी को धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.


बीते 28 मार्च को यहां की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल भेज दिया गया था. उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ के लिए अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था. दोनों की 15 अप्रैल, 2023 को चिकित्सा जांच के लिए काल्विन अस्पताल जे जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
(इनपुट- भाषा)


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