आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किया किस विशेष अधिकार का प्रयोग
जम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं. यानी करीब 25 महीने जेल में बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं.
नई दिल्ली: करीब दो साल तीन महीने से जेल में बंद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आज़म खान को यह जमानत दी है. नियमित जमानत के लिए 2 हफ्ते के भीतर निचली अदालत में अर्जी दायर करनी होगी.
आपको बता दें कि आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं. यानी करीब 25 महीने जेल में बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा. आजम खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की 3 सदस्य बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
आपको बता दें कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान के ऊपर केस चल रहे हैं. वहीं 88 मामलों नें उन्हें अब तक जमानत मिल चुकी है. लेकिन एक केस में जमानत मिलते ही उन पर दूसरा केस लग जाता है. इसलिए ही वह 25 महीने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा.
यूपी सरकार ने बताया था भूमाफिया
आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है. यह कहते हुए उनकी जमानत का विरोध किया गया था.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई मौकों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी के निपटारे में अत्यधिक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी. 6 मई को भी मौखिक टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट को आदेश देने का निर्देश दिया था. उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत दी गयी थी. लेकिन आजमखान को एक अन्य मामले के चलते रिहा नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस 'संयोग' पर चिंता जतायी थी कि जैसे ही खान को एक मामले में बाहर किया जाता है, उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की जाती है.
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