नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही रामपुर से विधायक आजम खान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ऐसे में आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में है. 


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इस मामले में मिली है आजम खान को सजा


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला 2019 का है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी.


27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. 3 साल बाद, 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का एलान किया. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज यानी 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है. 


पहले भी जेल जा चुके हैं आजम


बता दें कि आजम खान पहले भी जेल की सजा काट चुके हैं. वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत तरीके से हथियाने के मामले में आजम खान फूलपुर जेल में बंद थे. आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं. ऐसे में उनको हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा होने से उनकी विधायकी भी जा सकती है. 


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