सुशांत केस: बिहार के डीजीपी बोले, `सुप्रीम कोर्ट का आदेश 130 करोड़ भारतीयों की जीत`
देश की सर्वोच्च अदालत ने आज महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है.
नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा आदेश दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि ये आदेश 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास और भावनाओं की जीत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्याय की विजय हुई है.
अब सुशांत को मिलेगा न्याय- गुप्तेश्वर पांडेय
बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और सच सामने आएगा. इतने दिनों तक जिस तरह की जांच मुंबई पुलिस ने की उससे कई सवाल खड़े होते हैं. हमे पता है सच को दबाने के लिए बहुत साजिशें की गई हैं.
उन्होंने कहा कि हमें जांच नहीं करने दी गई. पटना पुलिस सब कुछ कानूनी रूप से कर रही थी. रिया की हैसियत नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे.
पटना में हुई FIR सही- सुप्रीम कोर्ट
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देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दें. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज FIR को सही ठहराया है. साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में दर्ज हुई FIR कानूनी रूप से बिल्कुल सही है.