Bus Truck Strike: खत्म हुई हड़ताल, फिर दौड़ने लगे ट्रक और बस; जानें सरकार से किस बात पर हुई सुलह
Bus Truck Strike Ends: बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है. सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच हुई बातचीत के बाद इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि संगठनों से बीतचीत के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा.
नई दिल्ली: Bus Truck Strike Ends: देश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पडा है. पेट्रोल-डीजल से लेकर फल-सब्जी की सप्लाई बाधित होई है. इससे व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पडा है. लेकिन अब सरकार और चालकों के बीच सुलह हो गई है. ज्यादातर स्थानों पर हड़ताल खत्म हो गई है. बाकी बची जगहों पर ही जल्द ही हड़ताल को खत्म कर दिया जाएगा.
किस बात पर हुई सुलह
ट्रक और बस ड्राइवरों को 'हिट एंड रन' कानून में हुए संशोधन से परेशानी थी. इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बातचीत हुई. उन्हें ये भरोसा दिया गया है किआपसे बात करने के बाद ही संशोधन लागू किए जाएंगे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की है. सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले हम ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा करेंगे, इसके बाद ही फैसला लेंगे. बता दें कि दिलहाल के लिए सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है.
किस कानून के संशोधन से हुई समस्या?
दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में 'हिट एंड रन' मामले में एक संशोधन किया था. इसके मुताबिक, यदि कोई चालक किसी को टक्कर मारकर घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना चुकाना होगा. पहले 'हिट एंड रन' के मामले में केवल 2 साल की सजा होती थी.
ट्रक ड्राइवर्स का क्या तर्क था?
ट्रक और बस ड्राइवर्स का कहना है कि किसी को टक्कर लगने पर हम इसलिए भाग जाते हैं, क्योंकि वहां मौजूद लोग मारपीट कर सकते हैं. साथ ही इनका दावा था कि भले बड़े वाहन की गलती न हो फिर भी उन्हीं की गलती बताई जाती है. ये मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव की मांग कर रहे थे.
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