what is UAPA Act: लोकसभा की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक हुई. जहां कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब 5वें संदिग्ध को भी गुरुग्राम से पकड़ लिया गया, जबकि छठा अभी भी फरार है. 5वें संदिग्ध विशाल शर्मा ने चारों को रहने की जगह दी थी. सागर शर्मा और मनोरंजन डी सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए थे और स्मोक कैंडल छोड़ दिया. संसद के बाहर अमोल शिंदे और नीलम देवी विरोध करते पाए गए.


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चारों की गिरफ्तारी हाथोंहाथ हो गई थी, सभी अलग-अलग बैकग्राउंट से आते हैं और सभी बेरोजगार हैं. ये चार ही पुलिस को विशाल तक ले गए, जिसके घर पर सभी रुके थे.


एक फरार
दूसरा साथी ललित फरार है. बताया गया कि यह संसद भवन के पास ही था, जब अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तक कि उसके पास ही बाकी सबके फोन थे और उसने वीडियो बनाकर आगे भी किसी और भेजी थी.


अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.


मामला UAPA की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा) और 18 (साजिश आदि के लिए सजा) और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना), धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.


UAPA क्या है?
UAPA के तहत दंडनीय अपराध गैर-जमानती हैं. UAPA धारा 16 के तहत, यदि किसी आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अपराध के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. किसी भी अन्य मामले में, कम से कम पांच साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.


अधिनियम की धारा 18 के तहत, आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने के लिए कम से कम पांच साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.


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