केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी ने कहा- `जरूर लागू होगा CAA`, तारीख भी बता दी
Citizenship Amendment Act: केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि CAA निश्चित तौर पर आगामी महीनों में लागू किया जाएगा. राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 तक नियम बनाने की समय सीमा तय की है. बीते कुछ सालों में CAA लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है.
नई दिल्ली: Citizenship Amendment Act: साल 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में विरोध हुए थे. लेकिन अब एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में आ गया है. नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA देश में लागू होगा, राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख तय कर दी है. यह दावा केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया है.
क्या बोलें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री?
मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बंगाल के परगना जिले की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'CAA निश्चित तौर पर आगामी महीनों में लागू किया जाएगा. राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 तक नियम बनाने की समय सीमा तय की है. बीते कुछ सालों में CAA लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. अगले साल मार्च तक CAA का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है.'
'कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे'
मंत्री अजय मिश्र ने आगे कहा, 'कई राजनीतिक दलों ने CAA पारित होने पर अराजकता फैलाई थी. विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं. हम इस कानून को बनाए रखने के लिए कोर्ट में जरूर लड़ेंगे. यह हमारा वादा है. निश्चित रूप से CAA लागू किया जाएगा.'
क्या है CAA?
गौरतलब है कि CAA दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था. 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हुआ था. इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जानी है.
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