Chandigarh mayoral polls: सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किए गए 8 मतपत्रों को वैध बताया, दिया फिर से वोटों की गिनती का आदेश
SC on Chandigarh mayoral polls: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, `हम इन आठ वोटों को वैध मानते हुए वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश देने के इच्छुक हैं.`
SC on Chandigarh mayoral polls: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया और फैसला सुनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य किए गए आठ मतपत्रों को वैध घोषित किया गया. अदालत ने कहा कि ये आठ वोट AAP (आम आदमी पार्टी) के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'हम इन आठ वोटों को वैध मानते हुए वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश देने के इच्छुक हैं.'
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पिछले महीने विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान डाले गए मतपत्रों को मंगलवार को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया था और खरीद-फरोख्त की रिपोर्टों को चिंताजनक बताया था. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मतपत्रों से छेड़छाड़ के आरोपी रिटर्निंग अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
क्या हुआ चुनाव में?
बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस एक साथ मैदान में थीं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) 30 जनवरी को हुए चुनावों में जीत गई थी, लेकिन चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे. कई वीडियो में सामने आई, जिसमें मुख्य अधिकारी ही वोटों को खराब करते हुए कैमरे में कैद करते नजर आ गए. रिटर्निंग अधिकारी ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था.
तब भाजपा के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, जब्कि विपक्ष में 12 वोट गिने गए. भाजपा के सोनकर ने मेयर पद जीत लिया, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. वहीं, तीन AAP पार्षदों ने भी भाजपा की तरफ जाने का फैसला ले लिया. उधर AAP लगातार भाजपा पर उसके लोगों को खरीदने का आरोप लगाती नजर आ रही है.
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