Chief Justice Sanjiv Khanna: जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत होने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 को खत्म करना और चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े फैसले शामिल हैं. भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका छह महीने का कार्यकाल भी कम व्यस्त नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह और वैवाहिक बलात्कार की संवैधानिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं.


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वकीलों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था और उन्होंने 115 से अधिक फैसले लिखे हैं. उल्लेखनीय रूप से, वह उन मुट्ठी भर न्यायाधीशों में से हैं, जिन्हें देश के किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था.


1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद, न्यायमूर्ति खन्ना ने 2005 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले लगभग 23 वर्षों तक दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की. फरवरी 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया.


न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के निर्णायक निर्णयों पर एक नजर
-उन्होंने जिन पहले बड़े मामलों पर फैसला सुनाया, उनमें से एक यह था कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर लागू होता है. न्यायमूर्ति खन्ना ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया और बहुमत से फैसला लिखा, जिसमें कहा गया कि न्यायिक स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है.


-2021 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने असहमति जताते हुए फैसला लिखा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. इस परियोजना में भारत के पावर कॉरिडोर लुटियंस दिल्ली में प्रशासनिक क्षेत्र का पुनर्विकास शामिल है.


-उन्होंने पांच न्यायाधीशों वाली पीठ की ओर से भी निर्णय लिखा, जिसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग विवाह के 'अपूरणीय विघटन' के आधार पर तलाक देने के लिए कर सकता है.


-न्यायमूर्ति खन्ना उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिससे तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था.


-शायद, सबसे हाई-प्रोफाइल मामला जिसका उन्होंने हिस्सा लिया, वह चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देती थी. इस योजना को रद्द करने वाली संविधान पीठ के हिस्से के रूप में अपने सहमति वाले फैसले में, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन पर अंकुश लगाने का दानकर्ता की पहचान छिपाने से कोई संबंध या सम्बन्ध नहीं है.


-न्यायमूर्ति खन्ना के लिए वर्ष 2024 उल्लेखनीय रहा है क्योंकि वे उन पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने चुनाव, जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए हैं.


-इस साल की शुरुआत में, वे एक खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने VVPAT के माध्यम से वोटों के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया था.


-वर्ष की दूसरी छमाही में, न्यायमूर्ति खन्ना ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिकाओं से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को निपटाया.


मई में, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने अपने पहले तरह के आदेश में अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए तीन सप्ताह की जमानत दी थी. दो महीने बाद, पीठ ने ईडी मामले में आप सुप्रीमो को अंतरिम जमानत दी, यह देखते हुए कि उन्होंने '90 दिनों से अधिक समय तक कारावास झेला.'


CJI संजीव खन्ना के सामने अब कौनसे मामले हैं?
-सीजेआई खन्ना के समक्ष आने वाले प्रमुख मामलों में से सबसे पहले आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं.


-शीर्ष अदालत कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले से भी निपट रही है. अदालत ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था. यह निकाय जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और यह देखना बाकी है कि सीजेआई खन्ना क्या कदम सुझाते हैं.


-न्यायमूर्ति खन्ना चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम की संवैधानिकता, बिहार जाति जनगणना की वैधता और पीएमएलए मामलों में गिरफ्तारी की 'आवश्यकता और अनिवार्यता' के दायरे जैसे अन्य मामलों की सुनवाई के लिए भी पीठों का गठन कर सकते हैं.


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