नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाला से संबंधित धनशोधन मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है.


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मनीष सिसोदिया को जमानत देने से अदालत ने किया इनकार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था.



कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. इससे पहले विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया है कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी.


ईडी ने दो कारोबारियों के खिलाफ दाखिल किया पूरक आरोप-पत्र
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कारोबारियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ बृहस्पतिवार को पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया. ईडी ने ताजा आरोप-पत्र में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया, जो फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और बाद में उनके संबंध में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.


नये पूरक आरोप-पत्र के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के व्यवसायी पिल्लई भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के. कविता के करीबी सहयोगी थे और उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के साथ आमना-सामना कराने की आवश्यकता है.
(इनपुट- भाषा)


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