नई दिल्ली: HC on Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना. अदालत ने कहा कि ED के पास पर्याप्त सबूत हैं. सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाना है. गवाह के बयान कोर्ट के सामने दर्ज होते हैं. इस बात से सहमत नहीं हैं कि गवाह के बयान के जरिए फंसाया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी.


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कोर्ट ने कहा- यह जमानत याचिका नहीं
केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका इस बात पर फैसला करने के लिए है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है या नहीं. यह जमानत याचिका नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा कि इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं. जैसे राघव मुंगटा और शरत रेड्डी का बयान. अप्रूवर का बयान ईडी नहीं, कोर्ट लिखता है. आप उस पर सवाल उठाते हैं, तो जज पर सवाल उठा रहे हैं.


पहले भी आए नेताओं के मामले, हमेशा कानूनन काम किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द जांच पूरी हो. केजरीवाल समन पर हाजिर नहीं हुए. कोर्ट राजनीति से नहीं, कानून के हिसाब से काम करती है. इससे पहले भी नेताओं से जुड़े मामले आएं हैं. कोर्ट ने हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से ही काम किया. 


15 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. यह 15 अप्रैल तक चलेगी. इस दौरान केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे.


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