अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, ईडी की याचिका पर सुनवाई तक जमानत नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट निचली अदालत की ओर से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक निचली अदालत के आदेश पर स्टे रहेगा.
नई दिल्लीः Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट निचली अदालत की ओर से केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.
ईडी ने केजरीवाल की जमानत को दी चुनौती
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी. ईडी ने धन शोधन मामले में केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.
AAP ने न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने का लगाया आरोप
वहीं आम आदमी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट की ओर से एक्स पर लिखा गया, 'मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ED हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?'
बुधवार को ही केजरीवाल को मिली थी जमानत
इससे पहले बुधवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी का आग्रह भी खारिज कर दिया था. न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर किए गए आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया था.
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