दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी, LG बोले- नियमों के खिलाफ जाकर की गई थी नियुक्ति
Delhi Mahila Ayog: राजधानी दिल्ली के एलजी ने महिला योग कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 223 कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से छुट्टी कर दी है. उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग ने इन कर्मचारियों को हटा दिया है. पढ़िए खबर विस्तार से...
नई दिल्ली, Delhi Women Commission Employees: राजधानी दिल्ली के एलजी ने महिला योग कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 223 कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से छुट्टी कर दी है. उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग ने इन कर्मचारियों को हटा दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिना इजाजत लिए और नियमों के विरुद्ध जाकर इन सभी लोगों की आयोग में नियुक्ति की थी.
सैंकड़ों कर्मचारियों पर कार्रवाई
उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली महिला आयोग के करीब 223 कर्मचारियों बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी तत्काल प्रभाव से छुट्टी कर दी गई है. इसके लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें महिला आयोग एक्ट का हवाला दिया गया है. बता दें कि इस आदेश में ऐसा कहा गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद पर ही नियुक्ति की जानी थी.
इस नियुक्ति का अधिकार DCW को नहीं है. सूत्रों की जानकारी के अनुसार ऐसा भी बताया जा रहा है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी. यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
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