केजरीवाल ने कभी सूट नहीं पहना, कभी जूते नहीं पहने, वकील ने कोर्ट में क्यों दी ये दलील?
Arvind Kejriwal ED Summons Case: केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है. विशेष न्यायाधीश (CBI) राकेश सयाल ने ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता के साथ-साथ अधिवक्ता राजीव मोहन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
Arvind Kejriwal ED Summons Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है.
विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) राकेश सयाल ने ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और दूसरे पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता के साथ-साथ अधिवक्ता राजीव मोहन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा कोई अवज्ञा नहीं की गई थी. किसी व्यक्ति को तभी बुलाया जा सकता है जब उसकी गैर-हाजिरी जानबूझकर की गई हो.
उन्होंने प्रत्येक सम्मन का उत्तर दिया और बताया कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी के कारण वह नहीं आ सके. वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि इन शिकायतों को दर्ज करने से पहले संशोधनकर्ता को ईडी द्वारा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को तीन समन जारी किए गए थे. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह एक लोक सेवक हैं इसलिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी जो पूरी नहीं की गई थी.
ED पक्ष के वकील क्या बोले?
दूसरी ओर, ASG एसवी राजू ने केजरीवाल पक्ष के वकीलों की दलीलों का विरोध किया और कहा कि अवज्ञा जानबूझकर की गई थी या नहीं, यह मुकदमे का विषय है. उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण समन आदेश के विरुद्ध है.
एएसजी ने कहा कि एडी, डीडी और जेडी को कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को सबूत पेश करने के लिए बुलाने का अधिकार है. एएसजी राजू ने कहा कि अगर मांगे गए सबूत नहीं दिए गए तो यह जानबूझकर अवज्ञा है.
समन कानून का पालन कर रहे थे. एएसजी ने कहा कि पीएमएलए के तहत किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा सकता है.
यह अंतर्राष्ट्रीय अवज्ञा थी क्योंकि वह 2023 में सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुए लेकिन ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं होना चाहते थे.
उन्होंने कहा कि वह प्रचार के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा कर सकते हैं लेकिन एक दिन के लिए भी ईडी कार्यालय नहीं आ सकते.
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दिलचस्प दलीलें
रमेश गुप्ता ने कहा, 'केजरीवाल ने आज तक कभी सूट नहीं पहना. उन्होंने कभी जूता भी नहीं पहना, सिर्फ चप्पल पहनते हैं.' उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया था.
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