नई दिल्लीः Electoral Bonds case: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च यानी कल तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा है.


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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से कहा कि हमने अपने निर्णय के तहत आपसे स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है. हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है इसलिए यह कहते हुए समय मांगना कि एक मिलान अभ्यास किया जाना है, उचित नहीं है, हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है.


कोर्ट ने पूछा- 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए?


उच्चतम न्यायलय ने कहा कि पिछले 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए? आपकी अर्जी में इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया. एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी है.


एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताई थी ये समस्या


इससे पहले एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है. साल्वे ने कहा कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि वह पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है. एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था. हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए.


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने संबंधी एसबीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू की.


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