Diwali 2024: दिवाली और सर्दियों का मौसम नजदीक आने के साथ ही भारत के कई राज्य बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं. पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य इस उत्सव की अवधि के दौरान वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति से बचना है.


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यहां विभिन्न राज्यों में आतिशबाजी से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई है.


दिल्ली: पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
दिल्ली, जो हर सर्दियों में गंभीर वायु गुणवत्ता की मार झेलत है, वहां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है.


केवल 'ग्रीन क्रैकर्स', जो कम हानिकारक हैं, उन्हें फोड़ने के लिए सीमित घंटों के तहत अनुमति दी जाएगी. दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं. ये ग्रीन क्रैकर्स बेरियम और लेड जैसे जहरीले रसायनों से मुक्त हैं.


बिहार: पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
बिहार में, अधिकारियों ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं.


महाराष्ट्र: पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी
महाराष्ट्र भी इसी तरह के नियमों का पालन कर रहा है. केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई है जो अन्य विकल्पों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण पैदा करते हैं. इसके बावजूद, अवैध पटाखों की बिक्री के कारण एक अलग चुनौती बनी हुई है. इससे निपटने के लिए, अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं.


इसके अतिरिक्त, मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तकस्काई लैंटर्न के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.


कर्नाटक: ग्रीन पटाखों को फोड़ें
कर्नाटक में, राज्य सरकार निवासियों को दिवाली के दौरान केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. पर्यावरण मंत्री ने पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे के बीच समय रखा है. हालांकि कोई औपचारिक प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है.


पंजाब: पटाखों के उपयोग पर नियंत्रण
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के बाद सख्त नियम लागू किए हैं. दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों पर पटाखों का उपयोग सीमित घंटों तक ही सीमित है. निम्नलिखित समय के दौरान केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है:


दिवाली (31 अक्टूबर): रात 8 बजे से रात 10 बजे तक


गुरुपर्व (15 नवंबर): सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक


क्रिसमस (24-25 दिसंबर): रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक


नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर-1 जनवरी): रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक


हरियाणा: दिल्ली के समान नियम
हरियाणा में, खास तौर पर गुरुग्राम में, नियम दिल्ली के नियमों के समान हैं. दिवाली और गुरुपर्व पर खास समय के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है, जिससे वायु गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए सीमित उत्सव मनाने की अनुमति मिलेगी.


दिवाली और गुरुपर्व: रात 8 बजे से रात 10 बजे तक


क्रिसमस की पूर्व संध्या: रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक


केरल: पटाखों का सीमित उपयोग
केरल ने पटाखों के उपयोग को दो घंटों तक सीमित कर दिया है: दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच, और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक. राज्य में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे.


तमिलनाडु: पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय
तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया है कि पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच ही फोड़ने होंगे. सीएम एमके स्टालिन ने निवासियों से कम प्रदूषण वाले, कम ध्वनि वाले ग्रीन पटाखे चुनने और आम क्षेत्रों में सामुदायिक पटाखे फोड़ने के कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया है.


पश्चिम बंगाल: एनजीटी निर्देशों का अनुपालन
पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने निर्धारित किया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही एनजीटी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है. कोलकाता में, निवासी दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ सकते हैं.


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