नई दिल्लीः जबलपुर की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के कई नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को यह आदेश सुनाया है. इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह के अलावा पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का नाम भी शामिल है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पिछले साल 29 अप्रैल को दर्ज किया था मामला
विवेक तन्खा ने पिछले साल 29 अप्रैल को इन नेताओं पर गलत बयान देने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले पर विवेक तन्खा के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था. 


सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विवेक तन्खा
बता दें कि विवेक तन्खा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं. उन्होंने भाजपा के नेताओं पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था. विवेक तन्खा ने शिकायत की थी कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे. 


तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है. तन्खा ने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है. 


(इनपुट-भाषा) 


ये भी पढ़ेंः राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: अयोध्या पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा, बोले-'राम मंदिर से मिटी मन की पीड़ा'


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.